रायपुर, 31 जुलाई 2009 - छत्तीसगढ़ के कारखानों और औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों के अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों को शैक्षणिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। श्रम कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2009-10 में दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के लिए आगामी 20 अगस्त तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। छात्रवृत्ति से संबंधित आवेदन प्रारूप एवं विस्तृत नियमावली सभी सहायक श्रम आयुक्त कार्यालयों सहित श्रम पदाधिकारी कार्यालयों और श्रम कल्याण मण्डल के गीतांजली नगर कैलाश रेसीडेन्सी स्थित राज्य कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।
श्रम कल्याण मण्डल के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल को अभिदाय देने वाले राज्य के औद्योगिक संस्थानों और कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों को छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के तहत शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।
श्रमिकों के बच्चों को कक्षा छठवीं से लेकर स्नातक कक्षाओं, पॉलीटेक्नीक, आई.टी.आई. और इंजीनियरिंग तथा डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए श्रमिकों के बच्चों को अपनी पिछली कक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए श्रमिकों की मासिक आय अधिकतम पांच हजार रूपए निर्धारित की है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के इच्छुक श्रमिकों के बच्चों को श्रम कल्याण मण्डल द्वारा निर्धारित आवेदन के साथ पासपोर्ट आकार का एक फोटो एवं उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना होगा। साथ ही आवेदन पत्र श्रमिक के नियोजक एवं संबंधित शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा प्रमाणीकरण कराना भी अनिवार्य किया गया है।
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