पंचायत निर्वाचन-2009 - नये नगर पंचायत क्षेत्रों में शामिल ग्राम पंचायतों के लिए विस्थापन की कार्रवाई 29 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश
रायपुर, 20 जुलाई 2009 - राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर कहा है कि प्रदेश की 52 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत घोषित किये जाने से इन ग्राम पंचायतों के विस्थापन की कार्रवाई धारा-126 में की जानी थी।
यदि किसी जिले में ऐसी ग्राम पंचायतों के विस्थापन की कार्रवाई नहीं की गई हो तो इसके लिए कार्रवाई तत्काल शुरू की जाए। जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि यदि इस प्रकार की कार्रवाई संबंधित जिले में अपेक्षित न भी हो तो भी आगामी 29 जुलाई तक इसकी सूचना विशेष वाहक से संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय रायपुर को दी जाए।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (परिसीमन) की ओर से विभाग के प्रमुख सचिव श्री डी.एस.मिश्रा ने जिला कलेक्टरों को यहां मंत्रालय से जारी परिपत्र में कहा है कि शासन द्वारा घोषित नगर पंचायत क्षेत्र में पूर्व की ग्राम पंचायत में सम्मिलित समस्त ग्रामों को शामिल किया गया है तथापि घोषित नगर पंचायत की अधिसूचना का परीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इन ग्राम पंचायत का कोई ऐसा गांव तो नहीं छूट गया, जिसे नगर पंचायत की सीमा में शामिल न किया जा सका हो। यदि ऐसी स्थिति किसी जिले में है तो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा-125 में कार्रवाई करते हुए छूटे हुए गांव को निकट की ग्राम पंचायत की सीमा में सम्मिलित करने की कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई के लिए कलेक्टर विहित अधिकारी है। जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि धारा-125 के तहत आदेश पारित करने के पूर्व सूचना का प्रारंभिक प्रकाशन का प्रस्ताव, सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाकर उन पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया जाए।
परिपत्र में जिला कलेक्टरों को ग्राम पंचायतों के विस्थापन की कार्रवाई समय-सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टरों को परिपत्र के साथ ग्राम पंचायत जो नगर पंचायत बन गई है, उनके शेष आश्रित गांव (यदि कोई हों) के समामेलन और परिवर्तन के लिए निर्धारित कार्यक्रम भी भेजा गया है। इसके अनुसार ग्राम पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन के लिए प्रारंभिक प्रकाशन की अंतिम तिथि 20 जुलाई है, प्रकाशन के बाद 25 जुलाई तक दावे आपत्ति प्राप्त करने और 27 जुलाई तक प्राप्त दावे आपत्तियों पर विचार करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के बाद पंचायत के स्वरूप का अंतिम प्रकाशन करते हुए संचालक पंचायत को 29 जुलाई तक प्रतिवेदन भेजे।
परिपत्र के साथ जिला कलेक्टरों को प्रदेश की उन 52 ग्राम पंचायतों की सूची भी भेजी गयी है, जिन्हें नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित इस सूची के अनुसार जिला रायपुर में गरियाबंद, फिंगेश्वर, माना कैम्प, टुण्डरा, छुरा, कुंरा और बिलाईगढ़ शामिल है। जिला दुर्ग में मारो, अर्जुन्दा, उतई और चिखलाकसा, राजनांदगांव जिले में छुरिया, कबीरधाम (कवर्धा) जिले में बोड़ला, पाण्डातराई, सहसपुर-लोहारा और पिपरिया नगर पंचायत शामिल है। जिला बस्तर में फरसगांव और बस्तर, उत्तर बस्तर (कांकेर) जिले में पखांजूर और अंतागढ़, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) जिले में बारसूर, बीजापुर जिले में बीजापुर, धमतरी जिले में मगरलोड, नगरी, आमदी और भखारा, महासमुंद जिले में तुमगांव नगर पंचायत शामिल है। बिलासपुर जिले में पथरिया, मल्हार, तिफरा, सिरगिट्टी, सरगांव और संकरी, कोरबा जिले में पाली और छुरीकला, जांजगीर-चाम्पा जिले में जैजेपुर, डभरा, चंद्रपुर, सारागांव, नवागढ़ और राहौद, कोरिया जिले में खोंगापानी और नई लेदरी, सरगुजा जिले में जरही, जशपुर जिले में कोतबा, बगीचा और कुनकुरी, रायगढ़ जिले में लैलूंगा, सरिया, बरमकेला, किरोड़ीमल नगर और पुसौर नगर पंचायत शामिल है।
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