सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राज्य सरकारों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों के परामर्श से प्रस्तावित प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक के मसौदे की जांच कर रहा है ।
इस मसौदा विधेयक में प्रसारण सेवाओं के लिए एक स्वतंत्र भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण (बीआरएआई) की स्थापना करने का प्रस्ताव है । विषय-वस्तु का विनियमन और इसकी मॉनीटरिंग करना प्रस्तावित विनियामक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में से एक है ।
प्रस्तावित विनियामक को विषय-वस्तु की मॉनीटरिंग करने हेतु सेवा प्रदाताओं द्वारा नि:शुल्क प्रदान किए जाने वाले उपस्कर के स्थान, प्रकार और संख्या के बारे में तथा इस विधेयक के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरणों अथवा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा ऐसी मॉनीटरिंग करने के तरीके से संबंधित विनियमों को जारी करने की शक्ति प्रदान की जाएगी ।
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