अंशदायी पेंशन योजना

राज्य शासन द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जमा राशि का आहरण करने एवं ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित करने के लिए संचालक, कोष एवं लेखा को अधिकार प्रत्यायोजित किये जाने के लिए वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-एक में संशोधन किया गया है।

वित्त विभाग द्वारा आज यहा मंत्रालय से जारी परिपत्र में कहा गया है कि एक नवम्बर 2004 अथवा उसके पश्चात राज्य शासन की पेंशन योग्य स्थापना में नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू की गई है।

उक्त योजना की प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन कर शासकीय अंशदान एवं कर्मचारी अंशदान के रूप में योजना के अंतर्गत जमा राशि का कर्मचारी वार लेखा संधारण नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा तथा स्थाई रिटायरमेंट एकाउंट नंबर का आवंटन भी इसी संस्थान द्वारा किया जाएगा। नवीन व्यवस्था के अंतर्गत शासकीय अंशदान व कर्मचारी अंशदान का अंतरण, आयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा नियमित अंतराल में ट्रस्टी बैंक में किया जाएगा।

राज्य शासन के वित्त एवं योजना विभाग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र में आगे कहा गया है कि वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-एक के सेक्शन चार के अनुक्रमांक 55 में दिये गये वर्तमान प्रत्यायोजन को प्रतिस्थापित कर जमा राशि का आहरण करने और ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित करने के लिए संचालक कोष, लेखा को अधिकार देने के लिए इस पुस्तिका के भाग-एक में संशोधन किया गया है। यह पािपत्र शासन के सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टराें सहित संबंधित अधिकारियों को जारी किया गया है ।

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